यूएनकन्वेंशनऑनदराइट्सऑफदचाइल्ड (1989) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी स्थितियों में बच्चों और युवाओं के सर्वोत्तम हित पहले हों। कन्वेंशन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वयस्क अपने हेल्थकेयर और उपचार में बच्चों और युवाओं को शामिल करने के लिए बाध्य हैं। उन्हें सम्मान के साथ व्यवहार पाने, अपनी बात रखने, शामिल होने और जानकारी पाने का अधिकार है।
बच्चों और युवाओं को सूचना और तैयारी का अधिकार
बच्चे और युवा यह जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है और वे अपनी देखभाल में शामिल होना चाहते हैं। देखभाल और उपचार के लिए, इस तरह से जानकारी पाना और तैयारी करना कानूनी अधिकार है, जिसे बच्चा या युवा समझ सके और मान सके।